Madhya Pradesh में Sarpanch, सचिवों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए बदलेगा कानून

Madhya Pradesh में Sarpanch, सचिवों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए बदलेगा कानून
Madhya Pradesh में Sarpanch, सचिवों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए बदलेगा कानून
Bhopal:- सरपंच और सचिवों के खिलाफ राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए Kamalnath सरकार पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन करेगी। इसमें धारा 40 के उस अधिकार को बदला जाएगा, जिसमें Sarpanch और सचिवों को हटाने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पंचायतराज आयुक्त शिकायत की सुनवाई करके फैसले करते हैं। सरकार को बदलाव सुझाने के लिए जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्षों के साथ Sarpanch और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समिति बनाई है, जो एक माह में रिपोर्ट पंचायतराज आयुक्त को देगी। सूत्रों के मुताबिक कांंग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय यह वादा किया था कि सत्ता में आते ही Sarpanch और सचिवों को पद से हटाने के लिए धारा 40 का जो Misuse किया जाता है, उसे हटाया जाएगा।
इसको लेकर पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायतराज संगठन के पदाधिकारियों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल से मांग भी की थी। पटेल के निर्देश पर सचिव Sandeep Yadav ने धारा 40 के Misuse को रोकने नए प्रावधान संबंधी सुझाव देने समिति बना दी है। समिति से कहा गया है कि एक माह के भीतर मंथन कर अपनी रिपोर्ट दें, ताकि Assembly के सत्र में अधिनियम में संशोधन की कार्रवाई की जा सके।



इन्हें बनाया समिति में सदस्य
जिला Panchayat अध्यक्ष
भोपाल- मनमोहन नागर
नरसिंहपुर- संदीप पटेल
जनपद पंचायत अध्यक्ष
सिंहावल- श्रीमान सिंह
बागली- निर्मला कंचन कठानी
देवरी- आंचल आठया
भैंसदेही- संजय भावस्कर
सरपंच
सडूमर- मोना कौरव
खुठेली- विजय उपाध्याय
बागसी- नारायण सिंह
उन्न्ाव- लक्ष्मण यादव
दलौदा चौपाटी- विपिन जैन
कनरपुरा- पदमसिंह डुडवे
जामझीरी- अशोक उईके
कन्हार- वृंदावन पाराशर
दादर- संतोष तिवारी
जोगीढ़ाना- श्रवण कुमार काछी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मंदसौर और बैतूल जिला पंचायत

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