लॉकडाउन के कारण डिजिटल मीडिया पर निर्भरता काफी बढ़ गई हैं। इसके कारण साइबर अपराधों में वृद्धि हुई हैं। आइये सबसे पहले जानें साइबर क्राइम और इससे निपटने के तरीके।
दस में से आठ भारतीयों को कभी न कभी ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े स्तर पर यौन दुराचार के मामले देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिवेंज पोर्न और साइबरस्टॉकिंग के मामले शामिल हैं। यह अक्सर हेट स्पीच या ऑनलाइन थ्रेट के रूप में देखने को मिलता है।
कौन सी चीजें साइबर अपराध है?
आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?
उन सभी लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। फिर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत जुटाने के लिए उनकी वर्चुअल जानकारी इकट्ठा करें। बाद में यूआरएल, यूजर नेम, वल्गर कंटेंट / पोस्ट / कमेंट का स्क्रीनशॉट पुलिस को ईमेल करें।
IPC की धारा 354A
सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट पोस्ट करने वाले लोग इस कानून के तहत अपराधी हैं और उन्हें एक साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, एक महिला की इच्छा के खिलाफ अश्लील साहित्य से संबंधित पोस्टिंग / मैसेजिंग सामग्री या सेक्सुअल रिक्वेस्ट करने पर इस प्रावधान के तहत तीन साल की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
दस में से आठ भारतीयों को कभी न कभी ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े स्तर पर यौन दुराचार के मामले देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिवेंज पोर्न और साइबरस्टॉकिंग के मामले शामिल हैं। यह अक्सर हेट स्पीच या ऑनलाइन थ्रेट के रूप में देखने को मिलता है।
कौन सी चीजें साइबर अपराध है?
- अंतरंग छवियों और वीडियो को बिना सहमति शेयर करना
- शोषण, जबरदस्ती और धमकी देना
- सेक्सुअल बुलीडंग
- सभी प्रकार के अनचाहे यौन अनुरोध, टिप्पणियां और सामग्री
आप शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं?
उन सभी लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। फिर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत जुटाने के लिए उनकी वर्चुअल जानकारी इकट्ठा करें। बाद में यूआरएल, यूजर नेम, वल्गर कंटेंट / पोस्ट / कमेंट का स्क्रीनशॉट पुलिस को ईमेल करें।
IPC की धारा 354A
सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट पोस्ट करने वाले लोग इस कानून के तहत अपराधी हैं और उन्हें एक साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, एक महिला की इच्छा के खिलाफ अश्लील साहित्य से संबंधित पोस्टिंग / मैसेजिंग सामग्री या सेक्सुअल रिक्वेस्ट करने पर इस प्रावधान के तहत तीन साल की कैद के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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