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RBI के नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियम

 पेमेंट सीक्योर करने के लिए 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए RBI के नए नियम लागू हो गए हैं। RBI के नये मानदंडों में से कुछ से टैक्स पेयर्स, इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटर्स सहित कई ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं, जैसे संशोधित ITR दाखिल करने के लिए समय सीमा में बदलाव और क्रेडिट-डेबिट कार्ड के लिए नए नियम।

सभी नए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जिनमें री-इश्यु करे गए कार्ड भी शामिल हैं, अब ATM और POS (पॉइंट ऑफ सेल) टर्मिनलों पर केवल घरेलू लेनदेन के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।

कार्डधारकों को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन लेनदेन, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन सहित अन्य सुविधाओं को जारी रखने के लिए अपने बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता है। ये सेवाएं बाई डिफॉल्ट नहीं मिलेंगी।


यदि ग्राहक भारत के बाहर कार्ड का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को एक्टिव रखने के लिए अपने बैंक से अनुमति लेनी होगी। अब तक अधिकांश बैंकों के कार्यों में बाड़ डिफॉल्ट ये सुविधाएं मिलती हैं।

बैंकों को वर्तमान कार्यों को डिएक्टिवेट करने और रिस्क फैक्टर के आधार पर उन्हें फिर से जारी करने का अधिकार होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन लेनदेन, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और संपर्क रहित लेनदेन के लिए अपने कार्ड का उपयोग नहीं किया है, तो बैंक के पास इन सर्विसेज को निष्क्रिय करने का विकल्प होगा।


कार्डधारकों के पास अपने कार्ड या किसी विशेष सुविधा जैसे एटीएम लेनदेन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड में उपलब्ध ऑनलाइन लेनदेन को बंद करने और बदलने का विकल्प होगा। साथ ही, ग्राहक अपनी ट्रांजेक्शन लिमिट निर्धारित करने की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं।

बैंकिंग रेग्युलेटर ने बैंकों की सीमा को संशोधित करने और सेवाओं को एक्टिवेट और डिएक्टिवेट करने के लिए 24x7 मोबाइल एप्लिकेशन, नेट बैंकिंग विकल्प प्रदान करने के लिए भी कहा है। बैंक शाखाओं और एटीएम पर भी ये विकल्प होंगे।

कई बैंक NFC तकनीक पर आधारित कार्ड भी जारी करते रहे हैं। हालांकि, किसी व्यापारी को ऐसे कार्ड स्वाइप करने या Pos टर्मिनल में डालने की आवश्यकता नहीं हैं। इन्हें संपर्क रहित कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। कार्ड धारकों को NFC सुविधा को एक्टिवेट या डिएक्टिवेट करने का विकल्प मिलेगा।


दिलचस्प बात यह है कि नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और उन गुंडों पर लागू नहीं होंगे जो बड़े ट्रांजिट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं।

1 comment

1 comment

  • Anonymous
    Anonymous
    11/21/2020
    ��������
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