आयकर रिटर्न दाखिल करने के लाभ ?
नियमित इनकम टैक्स फाइलिंग आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत बनाती है। यह आपको ऋण और अन्य वित्तीय जरूरतों में मदद करती है। अगर आप पर कोई टैक्स नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना फायदेमंद है।
पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करना
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाती है। अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए सबसे पहले सरकार की आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं।
रिटर्न को सही ढंग से दाखिल करना होगा, कोई भी गड़बड़ी आयकर विभाग की पूछताछ शुरू करा सकती है।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वैकल्पिक दस्तावेज:
आप फॉर्म 16ए, 16बी, 16सी, डिडक्शन क्लेम करने वाले दस्तावेज और पूंजीगत लाभ से संबंधित दस्तावेज जैसे दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं।
फॉर्म 26AS
फॉर्म 26AS आपके TDS के लिए पासबुक की तरह काम करता है। आपके पैन पर डिडक्ट और जमा किए गए सभी कर आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देते हैं। Form 26AS.
फॉर्म 16
फॉर्म 16 आपके नियोक्ता की ओर से आपका "आय प्रमाण पत्र" है। एक फॉर्म जो दर्शाता है कि आपने अपने नियोक्ता से कितनी आय प्राप्त की है।
सही ITR फॉर्म यूज करना
किसी व्यक्ति के इनकम सोर्स के हिसाब से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 7 अलग-अलग आईटी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। निवास, आय का प्रकार, घर की संपत्तियों की संख्या और अन्य जानकारी जैसे निर्देश फॉर्म पर पाए जा सकते हैं, जिन्हें ध्यान से समझने की आवश्यकता है।
यदि करदाता ने आईटीआर दाखिल करने के लिए गलत फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो कर विभाग धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण रिटर्न का नोटिस दे सकता है।
विवरण पर ध्यान दें
अपना आयकर रिटर्न (ITR] AY 2021-22 दाखिल करते समय, पैन, आधार और TAN नंबर जैसे सही बुनियादी विवरणों का उल्लेख करना सुनिश्चित करें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पते सहित सही कम्युनिकेशन डिटेल्स दें।
टैक्स डिपार्टमेंट से पूरा कम्युनिकेशन आयकर रिटर्न फॉर्म में दी गई ईमेल आईडी पर होगा।
ITR को ई-वेरिफाई करें
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया केवल आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन पर ही पूरी हो जाती है। टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए मौजूद विकल्पों में आधार ओटीपी का उपयोग करना, नेट बैंकिंग का उपयोग करना, डीमैट खाते का उपयोग करना, बैंक एटीएम का उपयोग करना आदि शामिल हैं।
करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैन और आधार लिंक हैं। एक बार ई-वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद, कर अधिकारी आईटीआर दाखिल करने पर विचार करते हैं।
आयकर रिटर्न AY 2021-22 दाखिल करने की बढाई गई समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है। हालांकि, लास्ट डेट का इंतजार करने की बजाय अभी टैक्स रिटर्न दाखिल करना और सुनिश्चित होना ज्यादा बेहतर है।
यह सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही उपयोगी गाइड हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें।
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