एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। EPFO ने फंड निकासी के नियमों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि अब खाताधारक अपने या अपने आश्रितों के इलाज के लिए अपने खाते से अधिक राशि निकाल सकेंगे। पहले जहां इलाज के लिए निकासी की सीमा ₹50,000 थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। यह नियम केवल गंभीर मेडिकल परिस्थितियों में ही लागू होगा।
Provident Fund | PF में हो गया बड़ा बदलाव, ऐसे निकलेगा पैसा | |
EPFO प्रोविडेंट फंड मे कबसे बदलाभ होगा
इस बदलाव को 16 अप्रैल से प्रभावी कर दिया गया है। गंभीर मेडिकल परिस्थितियाँ जैसे कि लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़ी सर्जरी, टीबी, कुष्ठ रोग, पैरालिसिस, कैंसर, मानसिक बीमारियाँ या हृदय संबंधी रोग शामिल हैं। इन स्थितियों में निकासी के लिए धारा 68J के तहत क्लेम किया जा सकता है।
इस नए नियम को लागू करने के लिए, 10 अप्रैल को EPFO ने अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर दिए थे और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की हरी झंडी मिलते ही ये बदलाव लागू हो गए।
PF खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर लॉग इन करें। इसके बाद, 'ऑनलाइन सर्विसेस' विकल्प पर क्लिक करें और संबंधित क्लेम फॉर्म को भरें। फिर अपने पीएफ अकाउंट के अंतिम चार अंक दर्ज करके उसे सत्यापित करें। 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक करें और फॉर्म 31 भरें। इसके बाद अपने खाते की जानकारी और बैंक पासबुक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें, और आधार ओटीपी के साथ सबमिट करें।
इस प्रक्रिया के माध्यम से ईपीएफओ (EPFO) ने न केवल खाताधारकों की चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों में मदद की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे अपनी जरूरत के समय में फंड्स तक आसानी से पहुँच सकें। ईपीएफओ का यह कदम सभी पीएफ खाता धारकों के लिए एक सकारात्मक और स्वागत योग्य परिवर्तन है।
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